Last Updated on May 8, 2023 by krishisahara
बिहार सरकार के बागवानी विभाग की और से एक और शानदार योजना लाई गई है, जो फलों की पैदावार को बढ़ावा देगी – बिहार शुष्क बागवानी योजना | बिहार के सभी जिलों के किसान अब सामान्य खेती के साथ-साथ फलों के पौधे भी लगा सकेंगे, इस पर सरकार 30,000 रु प्रति हेक्टेयर के अनुसार सहायता करेगी | योजना से इस प्रकार लाभान्वित किया जायेगा, जिससे हर एक किसान लाभ ले सकेगा | किसान अपने खेतों के बीच दिवार या किनारों की मेड पर योजना में चयनित फलदार पेड लगा सकते है | किसानों से आवेदन बागवानी विभाग की ओफिसियल वेबसाईट पर मांगे गये है –
बिहार शुष्क बागवानी योजना क्या है ?
बिहार शुष्क बागवानी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जो प्रदेश में फलदार पेड़ो की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है| यह एक किसान अनुदान योजना है, जिसके तहत आवेदन एव पात्र किसानों 50 % यानी अधिकतम 30 हजार रु/ हेक्टेयर पर अनुदान दिया जाता है|
इस योजना के अंतर्गत, सिंचाई सुविधाओं को सुधारा, फलदार बागवानी विकसित, कृषि आय के अनेक विकल्प, नये रोजगार आदि बनेगे |
शुष्क बागवानी योजना 2023 –
1. | योजना का नाम | बिहार शुष्क बागवानी योजना |
2. | उधेश्य | सामान्य खेती के आलावा फल पौधो को बढ़ावा देना |
3. | सम्बधित विभाग | बागवानी बोर्ड, बिहार |
4. | आवदेन कैसें करें | ऑनलाइन |
5. | ओफिसियल वेबसाईट | http://horticulture.bihar.gov.in/ |
बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी | बिहार डीजल अनुदान |
योजना की पात्रता एव दस्तावेज ?
- किसान पात्रता : –
- केवल बिहार के नागरिक किसान लाभान्वित होंगे |
- जिन किसानों के पास अधिकतम 4 हेक्टेयर एव कम से कम 0.1 हेक्टेयर भूमि होगी, वो ही पात्र होंगे |
- किसान के पास सूक्ष्म सिंचाई एव ड्रिप सिंचाई पद्धति से होनी अनिवार्य है |
- आवेदन करने के लिए दस्तावेज : –
- आधार कार्ड, किसान पंजीयन संख्या, मोबाईल नम्बर |
- किसान की बैंक खाता संख्या व इसकी प्रति|
- किसान की भूमि की जमाबंदी विवरण|
- सालाना बोई जाने वाली किसान की फसल की जानकारी जैसे फसल का नाम, उपज आदि|
- बिजली और सिंचाई व्यवस्था का प्रमाण |
योजना में कौन कौन से पौधे लगाये जांएगे ?
फलदार पौधे का नाम | पेड़ से पेड़ के बीच की दुरी/ मीटर में | कुल पेड़ / हेक्टेयर में |
मीठा निम्बू | 5*5 | 400 |
निम्बू | 5*5 | 400 |
बैल | 8*8 | 156 |
बैर | 6*6 | 278 |
अनार | 5*5 | 400 |
जामुन | 8*8 | 156 |
आवला | 6*6 | 278 |
कटहल | 10*10 | 100 |
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शुष्क बागवानी योजना में आवेदन कैसें करें ?
आवेदन के लिए किसान भाई को सबसे पहले मोबाईल या कम्प्यूटर से बिहार सरकार के हॉर्टिकल्चर या बागवानी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा |
- योजना में आवेदन हेतु horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/PMKSY_DryLandHorti/ShuskBagwaniOnlineApp2022.aspx क्लिक करें या अपने मोबाइल में टाइप करें |
- लिंक खुलते ही योजना के दिशा-निर्देश एव नियम आ जायेंगे, योजना की नियम एवं शर्तों को पूरा ध्यान से पढ़ें|
- निचे की और फिर “मैं ऊपर दिए गए जानकारी से सहमत हूं” वाले विकल्प पर क्लिक कर उसे टिक कर लें|
- उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू ओपसन/विल्कप पर क्लिक करें|
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का आवेदन संख्या भरना चाहिए, यदि यह संख्या नही है तो पहले इस योजना में आवेदन करके पंजीयन संख्या प्राप्त करें |
- आवेदन संख्या भरने के बाद मांगी गई जानकारी, अच्छे भर कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें|
- आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, पात्र किसानों को बागवानी के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, देसरी, वैशाली द्वारा पौधा उपलब्ध कराए जायेंगे |
केंद्रीय शुष्क बागवानी की स्थापना कब हुई?
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना 27 सितम्बर 2000 में हुई थी | यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत है और शुष्क क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन और उनकी तकनीकी विकास के लिए अनुसंधान करता है| इसका मुख्यालय बीकानेर, राजस्थान में स्थित है|
कितना मिलेगा अनुदान/ सब्सिडी ?
योजना में लाभार्थी किसान को तीन किस्तों में अधिकतम कुल 30 हजार रूपये मिलेंगे | बैर, आवला, कटहल, जामुन, बैल, अनार, निम्बू, मीठा निम्बू जैसे फल फसलों के लिए 30000 रुपये/हेक्टेयर की की स्ब्स्दी अनुदान दी जाएगी | शुष्क बागवानी योजना का अनुदान तीन वर्षों में (18000:6000:6000) के रूप में दिया जायेगा |
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