Last Updated on January 26, 2024 by krishisahara
बिहार गोदाम निर्माण पर सब्सिडी 2024 | गोदाम ऋण प्रक्रिया | बिहार गोदाम अनुदान योजना | Bihar Krishi Godam Anudan Online kaise kre | Bihar Krishi Godam Anudan yojana | बिहार किसान नई योजना
हाल ही में बिहार कृषि विभाग की और से बिहार के किसान अपनी खेत की जमीन या फार्म हाउस पर भंडारण गोदाम बनाना चाहते हैं, तो सरकार उन्हें 50% से 75% तक अनुदान सहायता देगी | यह अनुदान की राशि 5 लाख से लेकर लगभग 9 लाख तक मिलेगी |
आइए जानते हैं, इस योजना में आवेदन कैसे करना है, आवश्यक दस्तावेज, योजना में चयन, स्वीकृति, गोदाम के मापदंड, अधिकारी निरीक्षण आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी –
यह स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार/हरित क्रांति उप योजना के अंतर्गत क्रियान्वित है | गोदाम निर्माण कार्यक्रम 2024 वित्तीय वर्ष के लिए बिहार कृषि विभाग ने बिहार के किसानों के लिए आवेदन मांगे हैं |
बिहार गोदाम अनुदान योजना 2024 के मुख्य बिन्दु ?
क्र. म. | योजना का नाम | बिहार कृषि गोदाम निर्माण अनुदान योजना |
1. | योजना का उद्देश्य | अनाज भंडारण की सुविधा देना |
2. | लाभार्थी | बिहार के किसान |
3. | कैसे करे आवेदन | ऑनलाइन आवेदन |
4. | सरकारी साइट | बिहार गोदाम अनुदान योजना |
5. | वर्तमान प्रक्रिया | शुरू है |
गोदाम निर्माण अनुदान हेतु जरूरी दस्तावेज ?
बिहार के किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए इन प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जो निम्न है-
- भूमि के कागज जमाबंदी (जिस भूमि पर गोदाम का निर्माण होना है)
- आवेदक किसान का रंगीन फोटो
- आवेदक किसान के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान
नोट :- आवेदन सही और पूरी जानकारी के साथ भरें त्रुटि होने पर सुधार का कोई ऑप्शन नहीं होगा और साथ ही जानकारी गलत होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा |
बिहार वेयर हाउस योजना में कैसे होगा चयन ?
- सर्वप्रथम किसान को जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा |
- किसान का ऑनलाइन भरा आवेदन 72 घंटों के बाद उसके क्षेत्र के कृषि समन्वय अधिकारी के पास जांच के लिए जारी होगा |
- कृषि समन्वय अधिकारी जांच कर उसे जिला कृषि पदाधिकारी के पास भेजेगा |
- जिला कृषि पदाधिकारी से आवेदन और दस्तावेज सत्यापित होने पर किसान को कार्य प्रारंभ करने के आदेश और सत्यापन पत्र जारी किया जाएगा |
- इस योजना के तहत पहले आवेदन करने वालों किसानों को शामिल किया जाएगा पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत इनका चयन किया जाएगा |
बिहार गोदाम निर्माण पर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें ?
- योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा |
- आवेदन के लिए बिहार किसान पंजीकरण संख्या अनिवार्य है यह संख्या ऑनलाइन आवेदन से ले सकते हैं |
- किसान को इस योजना का लाभ तथा पंजीयन डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार गवर्नमेंट इन पोर्टल से करना होगा |
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीबीटी पोर्टल पर आवेदन सबमिट करना होगा |
- किसान का आवेदन सबमिट हो जाने के 72 घंटे बाद आपके क्षेत्र के कृषि अधिकारी के पास भेज जाएगा |
- कृषि समन्वयक किसान के आवेदन के अनुसार रिपोर्ट बनाकर जिला कृषि पदाधिकारी के जाँच-सत्यापन के बाद कार्यादेश और स्वीकृति पत्र जारी करेंगे |
- कृषि सत्यापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया और समीक्षा किसान को SMS के माध्यम से मिलती रहेगी |
गोदाम डिजाइन और निर्माण दिशानिर्देशों के बारे में नीचे पीडीएफ दी गई है इसको डाउनलोड कर नियम और शर्तें जान सकते है बिहार गोदाम अनुदान योजना दिशा निर्देश –
गोदाम डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया ?
गोदाम निर्माण कार्यक्रम के तहत बनाने के लिए किसान को बिहार कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार गोदाम का डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया संपन्न करनी होगी |
गोदाम निर्माण पर सब्सिडी और अनुदान की दर?
सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले किसानों को ₹5 लाख प्रति गोदाम या लागत का 50% दोनों में से जो भी सीमा कम हो |
अनु.जाती/अनु.जनजाति को 9 लाख रुपये हर गोदाम अथवा लागत राशि का 75% जो भी सीमा कम हो लागू होगा |
मिलने वाली अनुदान राशि किसानों को गोदाम निर्माण के अनुसार किस्तों में भेजी जाएगी |
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