Last Updated on February 16, 2024 by krishisahara
Fasal sahayata yojana | बिहार फसल सहायता योजना ऑनलाइन | फसल सहायता योजना बिहार | bihar rajya fasal sahayata yojana | rcdonline bih nic in
बिहार के किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी है, की खरीफ की फसलों के लिए “फसल सहायता योजना” के आवेदन शुरू कर दिए गए है| बिहार के किसान भाई जल्द से जल्द Bihar rajya fasal sahayata yojana में अंतिम तिथि से पहले पंजीयन करा लेना चाहिए | खरीफ फसल बिहार राज्य फसल सहायता हेतु आवेदन पंजीयन शुरू कर दिए है –
फसल सहायता योजना बिहार के मुख्य बिन्दु ?
योजना का नाम | फसल सहायता योजना |
सरकारी वेबसाइट | https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/ |
उद्देश्य | फसलों के नुकसान की भरपाई |
संबधित विभाग | सहकारिता विभाग बिहार |
भुगतान की शुरुआत | – |
मुआवजा राशि | 7500 से लेकर 10,000 रुपये तक |
फसल सहायता योजना बिहार क्या है ?
इस योजना के तहत बिहार के किसानों को खेती में होने वाले फ़सली नुकसान से सरकार मुआवजा देती है | योजना का लाभ किसानों को जिला और प्रखण्ड स्तर पर खरीफ उत्पादन की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा तैयार किया जाता है | सरकार इस योजना में योग्य किसानों को ₹7500 से लेकर ₹10,000 तक की मुआवजा राशि देती है | हर साल किसानों से बिहार फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते है |
Bihar fasal bima yojana online apply कैसे करें ?
बिहार किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होता है| इसके लिए सरकार द्वारा दी गई ओरिजिनल वेबसाइट पर क्लिक करना है – Bihar fasal bima yojana online apply
- वेबसाइट खोलने के बाद आपको “बिहार फसल सहायता हेतु आवेदन” इस ऑप्शन पर क्लिक करना है |
- सर्वप्रथम बता दें कि आवेदन करने से पहले किसान को अपना आवेदन का आधार सुनिश्चित करना होगा कि, वह रैयत किसान है या गैर रैयत किसान |
रैयत किसान– यानी कि खुद का जमीन है, तो इसके लिए आपको भूमि-स्वामित्व प्रमाण पत्र चाहिए और जमीन का रसीद भी होनी चाहिए| इसके बाद में एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र जो इस वेबसाइट से यहां से डाउनलोड हो जाएगा, जिसे भरकर इसी साइट पर अपलोड करना होता है |
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गैर रैयत किसान– इस श्रेणी में बटाईदार किसान है इसमें भूमि की कोई रसीद रसीद देने नहीं होती है| इस प्रकार के किसानों के लिए स्वघोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करके इसमें जरूरी जानकारी भरकर अपलोड करना होता है| किसान सलाहकार और वार्ड अनुशंसा के अनुरूप इसमें सिग्नेचर होते हैं उसके बाद में ही किसान इस योजना का फायदा ले सकते हैं |
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा – फसल सहायता योजना बिहार
- ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा, जिसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड लगाने का ऑप्शन आ जाएगा |
- यदि नए किसान है तो इस प्रकार की विंडो आएगी और यदि किसान ने पिछले वर्ष पंजीयन करवाया है तो वो सीधे लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने पुराने आईडी पासवर्ड से इसमें आगे बढ़ सकते हैं |
- यदि किसान ने पिछले वर्ष इस योजना में आवेदन किया तो उसके आईडी पासवर्ड लगाने पर उसकी पुरानी पूरी खेती-बाड़ी और खुद की डिटेल पहले से खुल जाएगी |
- यदि किसान नए या पहली बार आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करता है, तो फोटो के अलावा मूलभूत जानकारी को जोड़ना होगा |
- नए पंजीयन वाले किसान को मूलभूत जानकारी जुड़ने के बाद किसान के पास 3 स्टेप पार करने होते हैं 1. आवेदन 2. दस्तावेज 3. अंतिम रूप
आवेदन- इस ऑप्शन में फसल सहायता योजना से संबंधित फसल का विवरण भरना होता है |
डॉक्यूमेंट/दस्तावेज– इस ऑप्शन में फसल सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होता है |
आवेदन का अंतिम रूप– इस विकल्प के द्वारा किसान ने आवेदन को सबमिट करने का ऑप्शन दिया जाता है | (इस अंतिम ऑप्शन में किसान के द्वारा दी गई सभी जानकारी को एक जगह दिखाया जाता है, जिसमें किसान को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी जानकारी सही भरी गई है) |
सही की जांच करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है और OTP भरने पर, आवेदन/फार्म सबमिट हो जाता है |
Bihar rajya fasal sahayata yojana के प्रमुख दस्तावेज ?
- फोटो
- पहचान पत्र/आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आवासीय प्रमाण पत्र
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
- फसल का विवरण दस्तावेज
नोट:- बिहार के सात प्रखंडों को नहीं मिलेगा, इस योजना के तहत धान का मुआवजा, अधिक जानकारी के लिए पोर्टल पर देखे |
किन-किन किसानों को मिलेगा बिहार फसल सहायता योजना का फायदा ?
रैयत किसान– यानी कि खुद का जमीन है |
गैर रैयत किसान– इस श्रेणी में बटाईदार किसान है |
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