Last Updated on January 5, 2024 by krishisahara
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना कब शुरू हुई | कृषक दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश शासनादेश | किसान की मृत्यु होने पर बीमा योजना | मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना UP PDF
योगी सरकार ने किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का विस्तार करते हुए, कृषि क्षेत्र के जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावो को मंजूरी दी है | Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana में बड़े बदलाव के तौर पर खातेदार किसान के अलावा बटाईदार किसान और उसके परिवार को भी कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा |
योगी सरकार ने आदेश दिए हैं, कि किसान के साथ दुर्घटना होते ही आवश्यक प्रक्रिया के साथ उसे इस योजना का लाभ तुरंत दिया जाए | आइए जानते है Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana की पूरी जानकारी –
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई किसान हित में यह योजना, किसान और कमजोर परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है | योजना का उद्देश्य विपत्ति के समय किसान और कमजोर वर्ग को आर्थिक और सामाजिक वित्तीय सहायता देना है |
मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना के तहत ₹2,50,000 तक का चिकित्सा इलाज किया जाएगा और गंभीर बीमारी में अधिकतम ₹5 लाख तक की सहायता दी जाएगी |
क्र. म. | योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2024-25 |
1. | लाभार्थी | उतरप्रदेश के सभी किसान और कमजोर वर्ग |
2. | आवेदन कैसें | ऑनलाइन और ऑफ़लाइन / दोनों |
3. | सहायता राशि | अधिकतम 5 लाख |
4. | योजना का पोर्टल | किसान एवं सर्वहित बीमा |
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में किसको मिलेगा लाभ ?
- उत्तर प्रदेश का निवासी और कृषि क्रियाओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए |
- किसान परिवार की वार्षिक आय ₹75000 से अधिक ना हो |
- आवेदक किसान या किसान परिवार के सदस्य की आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
- उत्तर प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की बीमारी में ढाई लाख रुपए तक का चिकित्सा इलाज फ्री में किया जाएगा | किसान की दुर्घटना में मृत्यु तथा स्थाई और अस्थाई विकलांगता पर ₹500000 तक की बीमा राशि दी जाएगी |
- किसान की खेत पर या जंगली जानवर आदि के कारण किसान की मृत्यु होने पर बीमा के तहत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा तैयार रिपोर्ट के माध्यम से भी किसान को इस योजना के तहत उचित ₹500000 तक सहायता राशि दी जाएगी |
Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana me document ?
- परिवार के वार्षिक सालाना आय प्रमाण पत्र
- मुखिया की आयु प्रमाण पत्र
- क्षेत्र और भूमि के दस्तावेज
- दुर्घटनाग्रस्त एपीके फोटो आधार कार्ड
- परिवार का राशन कार्ड
- खाते का विवरण
- वर्तमान में आवश्यक दस्तावेज के लिए नीचे PDF मे देखें
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना ऑनलाइन और ऑफ़लाइन फार्म ?
योगी सरकार ने किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के दिशा-निर्देश दिए हैं | जल्द ही Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana के ऑनलाइन आवेदन और प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी |
जबकि राज्य के किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन फार्म भरकर भी दे सकते हैं | आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से स्वीकार है |
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किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में हुए बड़े बदलाव 2024 ?
किसान बीमा क्षेत्र के इस दायरे को बढ़ाकर अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटना पीड़ित परिवार को योजना का लाभ दिया जाए, जिसमें जगली जानवर, सड़क, आंधी-तूफान, ट्रेन, वायुयान, आदि दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है | योजना में महत्वपूर्ण बदलाव –
- इस योजना का लाभ किसान के साथ दुर्घटना होने के 45 दिन के अंदर अंदर पूरा कर दिया जाएगा |
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की सहायता राशि ऑनलाइन रूप से खाते में डाली जाएगी |
- योगी सरकार ने राजस्व विभाग को इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं |
- किसान अब इस योजना का लाभ लेने के लिए 3 साल तक दावा कर सकता है |
- जिन किसान परिवार में कोई इस प्रकार की दुर्घटना हुई है और 3 साल पूरे नहीं हुए है, तो आज भी लाभ लेने के लिए दावा कर सकता है, जबकि पहले ये अवधि 3 माह की थी |
किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के टोलफ्री नंबर / हेल्पलाइन ?
इस योजना से संबधित किसी भी प्रकार की शिकायत / समाधान, प्रक्रिया लंबित है, तो उतरप्रदेश किसान बीमा हेल्प-लाइन पर आप संपर्क कर सकते है –
- टोलफ्री नंबर – 1520
- टोलफ्री नंबर – 180030701520
किसान दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश pdf ?
उतरप्रदेश सरकार की इस योजना के बारे में जारी सभी प्रकार के दिशा निर्देश और महत्वपूर्ण जानकारी सरकार ने जारी की पीडीएफ़ है, जो आप देख सकते है –
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना शासनादेश pdf 2024
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना फॉर्म pdf
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना कब शुरू हुई ?
यूपी में ग्रामीण किसानों की 75 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए वर्ष 2016 में समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना शुरू की थी, वर्तमान में यह “मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना” से संचालित है |
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