[ फार्म पोंड स्कीम राजस्थान 2024 ] जानिए आवेदन प्रक्रिया, List, सब्सिडी | Rajasthan diggi yojana

Last Updated on April 13, 2024 by krishisahara

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भारत सरकार की राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसान खेतों में वर्षा जल संग्रहण/छोटा तालाब/डिग्गी बनाने पर 25% से लेकर 80% तक की सब्सिडी अनुदान देती है| योजना का मुख्यत, बरसात के पानी को एकत्रित कर खेती/फसलों की सिंचाई काम में लेकर खेती को उन्नत पैदावार मुख्य उद्देश्य है | यह स्किम राजस्थान की मरुधरा पर खेतों में समुंद्र स्रोत जैसा साबित हो रही है |

फार्म-पोंड-स्कीम-राजस्थान
डिग्गी पर अनुदान

प्रदेश सरकार अब तक 28400 डिग्गी तालाब इकाइयों का निर्माण करा चुकी है, जिसमें किसानों को सब्सिडी/अनुदान के तहत खुशहाल किया है |

अभी भी इस योजना का फायदा लेने के लिए किसान पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकता है, तो आइये जानते है इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी –

Rajasthan खेत तलाई योजना क्या है ?

केंद्र सरकार की राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजनाओ की यह एक सफल योजना, जिसमे वर्षा जल संग्रहण हेतु इकाइयों के निर्माण करने का प्रोजेक्ट है| खेत तलाई योजना के पात्र किसान आवेदन करके सब्सिडी पर अपने खेतों में वर्षा जल हेतु जल संग्रहण टैंक का निर्माण करवा सकते है | आवेदक किसान के पास कम से कम खेतिहर योग्य 0.3 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए |

पोंड स्कीम राजस्थान के प्रमुख मॉडलस्वीकृति निर्माण इकाइयों की संख्या
डिग्गी का निर्माण इकाइया28400 से ज्यादा
फार्म तालाब का निर्माण39350 से ज्यादा
जल संग्रहण टैंक8665 से ज्यादा

फार्म पौंड के लिए सब्सिडी प्रावधान ?

सरकार इस योजना को कृषकों की श्रेणी और डिग्गी के आकार मॉडल के अनुसार अनुदान निर्धारित करती है जिसमे –

  1. लघु और सीमांत किसानो के लिए 70% तक सब्सिडी अनुदान
  2. सामान्य किसानो के लिए 50% तक की सब्सिडी
20×0 मीटर मॉडल130000 से 150000 रूपये तक का खर्चा – 90000 तक की सब्सिडी प्रावधान
50×50 मीटर मॉडल6 – 8 लाख का खर्चा आएगा, अनुदान अधिकतम 5 लाख/इकाई
100×100 मीटर मॉडल20 लाख तक की सब्सिडी अनुदान जबकि खर्चा 30 से 35 लाख रूपये तक का
राजस्थान फसल बीमा योजना –राजस्थान में कृषि की स्थिति

फार्म पोंड स्कीम राजस्थान हेतु आवश्यक दस्तावेज ?

  1. भूमि की जमाबन्दी
  2. किसान की रंगीन फोटो
  3. खेत या घर का बिजली का बिल
  4. आधार कार्ड
  5. जन आधार कार्ड
  6. बैंक पास बुक
  7. लघु सीमांत प्रमाण पत्र
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खेत तलाई योजना राजस्थान

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फार्म पोंड स्कीम राजस्थान आवेदन ?

ऑनलाइन आवेदन -ई-मित्र केन्द्रऑफ़लाइन आवेदन
– किसान इस योजना के बारे में अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेज के आधार आवेदन कर सकता है |
– ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकता है |
– किसान की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरकर सबमिट होगी |
– पंजीयन पत्र और आवश्यक दस्तावेज स्केन एव अपलोड (Scan & Upload) होंगे |
– आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर विभागीय प्रोसेस शुरू हो जाएगी, विभाग आपके आवेदन को 30 दिवस मे निस्‍तारण करेगा |
– ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान सर्वप्रथम आपनी पात्रता सुनिश्चित करेगा |
– आवेदन के लिए ई-मित्र या नजदीकी कृषि कार्यालय से आवेदन पत्र लेना होगा |
– आवेदन पत्र को अच्छे से भरकर, अपने नजदीकी संबंधित कृषि कार्यालय में जमा करवा सकते है |
– अपने आवेदन की स्थति और प्रक्रिया के बारे में नजदीकी कृषि कार्यालय से जानकारी ले सकता है |

डिग्गी हेतु प्रमुख सामग्री और मापदंड ?

जलसंग्रह टेंक आकार – 20×20 मीटर मॉडल, 50×50 मीटर मॉडल, 100×100 मीटर मॉडल – माईक्रोन प्‍लास्टिक शीट

डिग्गी पर अनुदान योजना हेल्प लाइन नम्बर और सम्पर्क ?

ग्राम पंचायत में क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी, अपने गाँव के लगने वाले जिला स्तर के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/उद्यान कृषि अधिकारी जिला – (बागवानी विभाग)
दूरभाष – 0141-2227726
मोबाइल – 9414338784

ईमेल – ddagr.inf.agri@rajasthan.gov.in
किसान टोल फ्री नंबर – 18001801551, 18001806127 (सुबह 10 से शाम 5 बजे तक)

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