Last Updated on March 12, 2024 by krishisahara
हाल ही में हरियाणा सरकार फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए फूलों की खेती पर अनुदान योजना की शुरुआत की है | इसके तहत किसानों को 90% तक की सब्सिडी अनुदान देने की स्कीम जारी की है| सब्सिडी की राशि किसान अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के लिए इस सब्सिडी अनुदान का लाभ ले सकता है | अनुदान राशि का निर्धारण फूल की वैरायटी / किस्में के आधार पर मिलेगा, जिसका विवरण आवेदन के समय देना होगा –
फूलों की खेती पर अनुदान योजना क्या है ?
अच्छी आय देने वाली खेती फसलों को बढ़ावा देने हेतु जिला स्तर पर जिला उधान विभाग की और से अनुदान सहायता देकर फूलों की खेती के रकबे को बढ़ाना है | इस स्कीम के तहत जेरबेरा फूल, गुलाब का फूल, लिलियम का फूल, की खेतीं के लिए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से लागत का अधिकतम 90% तक का अनुदान दिया जाता है |
कौन-कौन से फूलों की खेती पर मिलेगा अनुदान ?
जरबेरा फूल –
इस प्रकार के फूलों की खेती के लिए सब्सिडी राशि प्रति वर्ग मीटर ₹ ₹351 निर्धारित की गई है | प्रति किसान अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक अनुदान ले सकता है | इस प्रकार के फूलों की खेती कर किसान अपने बुवाई क्षेत्र के अनुरूप 90% तक का अनुदान विभाग द्वारा जारी किया जाएगा |
कैसे करें आवेदन ?
फूलों की खेती के लिए इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता डिटेल्स, बिजली का बिल आदि दस्तावेज लेकर आपके नजदीकी जिला स्तर के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर, या फिर हरियाणा सरकार किसान हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से सहायता एवं आवेदन हेतु संपर्क कर सकते हैं |
विशेष – हरियाणा प्रदेश से का प्रत्येक किसान को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना भूमि एवं फसल का पंजीयन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां प्रत्येक किसान को प्रमुख हितकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शित रूप से दिया जाता है |
गुलाब फूल खेती पर अनुदान योजना?
गुलाब के फूलों की खेती के लिए सब्सिडी राशि ₹257 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारित किया गया है | इस प्रकार की फूलों की खेती हर किसान के लिए अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के लिए लागू होगा, जिस पर 90% तक का अनुदान विभाग द्वारा दिया जाएगा |
लिलियम फूल की खेती पर सब्सिडी?
लिलियम फूल की खेती के लिए हरियाणा सरकार 386 रुपए सब्सिडी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारित की गई है और यह स्कीम 4000 वर्ग मीटर तक ही लागू है जिसकी अनुदान राशि विभाग द्वारा जारी की जाएगी |
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